काशीपुर। सिविल जज पूनम टोडी की कोर्ट ने महाराणा प्रताप चौक पर स्थित 58 साल पुरानी दुकान के मामले में संजय कुमार व अन्य बनाम हरजिंदर सिंह व अन्य में बेदखली की डिक्री जारी की है। कोर्ट ने 1968 से चली आ रही 50 रुपये महीने की किरायेदारी खत्म करते हुए प्रतिवादियों को एक माह में दुकान खाली करने और तीन साल का बकाया 1800 रुपये अदा करने का आदेश दिया है। दुकान के मूल मालिक जगन्नाथ ने 1968 में सुरजीत सिंह को 50 रुपये पर दुकान दी थी। 2009 में दोनों की मौत के बाद उनके बेटे संजय, अनिल, ललित और हरजिंदर, सुखविंदर मालिक-किरायेदार बने। मालिक पक्ष ने छह अगस्त 2023 को नोटिस भेजकर सात सितंबर 2023 को किरायेदारी समाप्त की। वादी का दावा था कि जनवरी 2009 से अगस्त 2023 तक 176 माह का 8800 रुपये बकाया है। किरायेदारों ने 10500 रुपये के तीन ड्राफ्ट भेजे, जिसे मालिकों ने यह कहते हुए लौटा दिया कि बकाया 8800 ही है, एडवांस भेजने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने माना कि बकाया है पर लिमिटेशन के कारण केवल अक्टूबर 2020 से सितंबर 2023 तक का ही 1800 रुपये वसूला जा सकता है।
फर्जी पुलिस बनकर ठगी का आरोप, पत्नी ने रोका तो पति ने दे दिया तीन तलाक
सितारगंज। गांव गौरीखेड़ा में किराये के मकान में रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर नकली पुलिस बनकर लोगों से ठगी करने, विरोध करने पर मारपीट और तीन तलाक…