इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद जिला प्रशासन के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें समाजवादी पार्टी (सपा) को अपना जिला कार्यालय खाली करने के लिए कहा गया था। यह फैसला सपा के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है।
मामला यह था कि 16 सितंबर को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर कहा था कि सपा कार्यालय जिस भवन में संचालित हो रहा है, वह नजूल भूमि (सरकारी भूमि) पर बना है और इसका आवंटन 15 साल से अधिक पुराना हो चुका है। इस आधार पर प्रशासन ने भवन का आवंटन निरस्त कर दिया था।
सपा ने इस पर जवाब देते हुए कहा था कि वे नियमित रूप से किराया जमा कर रहे हैं और भवन पर उनका कब्जा नियमों के अनुरूप है। हाईकोर्ट ने अब सपा के पक्ष में निर्णय देते हुए प्रशासनिक आदेश को निरस्त कर दिया है।





