रुद्रपुर। वर्ष 2022 को सड़क हादसे मे मौत के मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को 13.31 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया ओमेक्स कॉलोनी निवासी निवासी भुवन कौशिक ने मुकदमा दर्ज कराया कि 26 जून 2022 को उसका बेटा 16 वर्षीय कौशिक अपने दोस्तों रौनक अरोड़ा, श्रेयस और देव के साथ सुबह साइकिल से संजय वन की ओर जा रहा था। हल्द्वानी रोड पर रेलवे क्रॉसिंग और संजय वन के बीच पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने शाम्भव को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल छात्र को निजी अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और याचिकाकर्ता ने 61 लाख का दावा पेश किया। मामले की सुनवाई प्रथम अपर जिला न्यायाधीश आरके श्रीवास्तव की अदालत में हुई। अदालत ने 13.31 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए। बीमा कंपनी को 30 दिन के भीतर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पूरी राशि जमा करनी होगी।



