राज्य निर्वाचन आयोग ने शिकायत पर शहरी विकास विभाग के सचिव को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए
बाजपुर/ऊधमसिंह नगर। नगर पालिका परिषद बाजपुर के वार्ड संख्या-7 से निर्वाचित सभासद सुशील कुमार वर्मा की सदस्यता को लेकर शिकायत सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड के सचिव राहुल कुमार गोयल ने इस मामले में शहरी विकास विभाग के सचिव को शिकायत पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
आयोग को भेजी गई शिकायत में काशीपुर निवासी काशिफ अली पुत्र सजिद अली ने आरोप लगाया है कि सभासद सुशील कुमार वर्मा द्वारा पद का दुरुपयोग किया गया तथा कूटरचित (फर्जी) जन्म प्रमाण पत्र बनवाने और आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित आरोपों के आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित करने अथवा पद से हटाने का अनुरोध किया गया है।
पत्र के अनुसार, शिकायतकर्ता के ई-मेल दिनांक 3 अक्टूबर 2026 का संदर्भ लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 अक्टूबर 2026 को पत्र जारी किया। आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने स्पष्ट किया कि निर्वाचित पदाधिकारी की सदस्यता समाप्त करने अथवा किसी निर्वाचित सदस्य को अनर्ह घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होने के कारण शिकायत को मूल रूप में संलग्न कर शहरी विकास विभाग को भेजा गया है।
आयोग ने संबंधित विभाग से प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। हालांकि, पत्र में सभासद के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिद्ध घोषित नहीं किया गया है। अब मामले में शहरी विकास विभाग की ओर से की जाने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी।
