रुद्रपुर,। वर्ष 2019 में हुए थाना काशीपुर शाहनवाज हत्याकांड की सुनवाई करते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्याकांड के दोषी सलमान उर्फ पानदान को आजीवन कठोर कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना निर्णय दिया।
जिला सहायक अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि छाते वाली मस्जिद अल्ली खां थाना काशीपुर निवासी नवाब खान ने 2 जुलाई 2019 को तहरीर देते हुए बताया था कि उसका मुमेरा भाई शाहनवाज उर्फ मोना का शव गंगे बाबा रोड स्थित शराब की भट्टी के समीप स्थित खाली प्लाट पर पड़ा है। पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर पोस्टमार्टम करवाया तो घटना हादसा नहीं, बल्कि हत्याकांड निकली।
पुलिस ने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए मोहल्ला अली खां निवासी सलमान उर्फ पायदान को गिरफ्तार किया तो पता चला कि आरोपी मृतक की पत्नी पर बुरी नजर रखता था और शाहनवाज इसका विरोध करता था। साजिश के तहत हत्यारोपी ने 2 जुलाई को शराब पिलाई ईंट से सिर पर कई वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। मामले की सुनवाई तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत में शुरू हुई। जहां एडीजीसी लक्ष्मी नारायण पटवा ने अदालत के सामने आठ गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद हत्याकांड के दोषी सलमान उर्फ पायदान को आजीवन कठोर कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई।