किच्छा । कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में बैंक में बंधक रखी गई जमीन के फर्जी कागजात तैयार करने एवं जमीन का सौदा कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने आरोपी पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई। न्यायालय के निर्देश पर पुलिस ने अब आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
न्यायालय के निर्देश पर दर्ज रिपोर्ट में पुरानी गल्ला मंडी, बेदी मोहल्ला, किच्छा निवासी गुनीत कौर पुत्री अजीत सिंह बेदी ने कहा कि विगत 30 नवंबर 2022 को ग्राम विजयपुर धमोला, तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल एवं वर्तमान में वार्ड नंबर 10, आवास विकास, किच्छा निवासी सुरेंद्र कौर पत्नी बलविंदर सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुरेंद्र कौर द्वारा ग्राम बखपुर तहसील किच्छा अंतर्गत 4.65 एकड़ भूमि का सौदा उसके साथ किया गया था।
सुरेंद्र कौर ने भूमि का सौदा करते समय आश्वस्त किया था कि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कर्ज अथवा विवाद नहीं है तथा सुरेंद्र कौर द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित खतौनी की प्रति में भी बैंक का ऋण नहीं दर्शा रहा था।
पीड़िता के अनुसार इसके अतिरिक्त 5.35 एकड़ भूमि जो की नदी की थी। सुरेंद्र कौर द्वारा अपने कब्जे में बताते हुए उक्त भूमि पर खेती करने, बाउंड्री वॉल तथा आर्टिजन बोरिंग व पॉपुलर के पेड़ लगा होना बताया गया था। पीड़िता ने बताया कि उसने सुरेंद्र कौर से 10 एकड़ भूमि का सौदा एक करोड चार लाख रुपए में तय किया था इसके बाद 52 लाख 81 हजार रुपए इकरार नामें के समय तथा 51 लाख 19 हजार रुपए रजिस्टर्ड बैनामा 31 नवंबर 2023 को पीड़िता के पक्ष में किया जाना तय हुआ था। बताया कि 30 नवंबर 2022 को पीड़िता ने 5 लाख रुपए सुरेंद्र कौर को दे दिए तथा शेष रकम 30 नवंबर 2023 से पहले देना तय हुआ।
पीड़िता के अनुसार उसने अपने तथा अपनी मृतक मां के समस्त जेवर बेचकर तथा रिश्तेदारों से मदद लेकर सुरेंद्र कौर को 5 लाख रुपए देकर 3 अक्टूबर 2023 को रजिस्टर्ड बैनामा निष्पादित कराया था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 29 अगस्त 2024 को पीड़िता ने जब जमीन की खतौनी निकालना चाही तो उसे पता चला कि एक्सिस बैंक शाखा रुद्रपुर से उक्त भूमि पर 8 लाख रुपए का ऋण बकाया चल रहा है और जमीन बैंक के पक्ष में बंधक है जिसके चलते भूमि का दाखिल खारिज पीड़िता के पक्ष में नहीं हो पाया।
पीड़िता ने विक्रेता सुरेंद्र कौर द्वारा फर्जी खतौनी बनाकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। बताया कि पीड़िता को अब पता चला कि पंजीकृत भूमि के अलावा 5.35 एकड़ भूमि जो की सुरेंद्र कौर द्वारा अपने कब्जे में होना बताया गया था वह जमीन सुरेंद्र कौर की नहीं है तथा छलपूर्वक पैसा हड़पने के उद्देश्य से सुरेंद्र कौर द्वारा झूठा इकरारनामा और फर्जी कागजातों के आधार पर पैसा हड़प किया गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस संबंध में शिकायत करने के बाद कई बार मौखिक तथा पंचायत के माध्यम से सुरेंद्र कौर को बैंक का ऋण जमा करने का आग्रह किया गया। लेकिन उन्होंने बैंक का बकाया ऋण जमा करने से साफ इनकार कर दिया और किसी प्रकार की कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।