*आईपीएस अफसर के खिलाफ फिर खुला केस*
हरिद्वार। सीनियर आईपीएस केवल खुराना और एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच फिर से होगी। सीजेएम कोर्ट ने मामले में फाइनल रिपोर्ट को खारिज कर तीन महीने में जांच के आदेश दिए हैं।
आईपीएस केवल खुराना और रिटायर्ड इंस्पेक्टर राजीव डंडरियाल पर पद का दुरुपयोग कर आरोपियों को लाभ पहुंचाने का आरोप है।
मामला 2012 में मंगलौर में ओनिडा फैक्ट्री में अग्निकांड से जुड़ा है।
अग्निकांड में 12 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। इसमें कंपनी संचालकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।
बाद में डीआईजी गढ़वाल रेंज के अतिरिक्त कार्यभार के दौरान देहरादून के तत्कालीन एसएसपी केवल खुराना ने मुकदमे की जांच ट्रांसफर कर मुनीकीरेती कोतवाली के निरीक्षक राजीव डंडरियाल को सौंप दी।
अग्निकांड में मारे गए कर्मचारी अभिषेक राणा के पिता रविंद्र कुमार ने वर्ष 2016 में आईपीएस केवल खुराना और निरीक्षक राजीव डंडिरयाल पर मुकदमा दर्ज कराया।
आरोप था कि निरीक्षक राजीव डंडरियाल ने गैर इरादतन हत्या की धारा हटाकर दुर्घटना की धारा में तब्दील कर दिया था। एक आरोपी का नाम मुकदमे से हटा दिया गया और लोकसेवक के पद का दुरुपयोग कर आरोपियों को लाभ पहुंचाया गया।





