नशीले इजेक्शन तस्करी के मामले में दस साल की सजा

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रुद्रपुर,
नशीले इजेक्शन तस्करी के आरोपी में गिरफ्तार हुए दोषी को विशेश न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत ने दस साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
31 अगस्त 2019 को थाना ट्रांजिटकैंप पुलिस ने गश्त लगाते हुए अटारिया रोड आनंदपुर के पास एक राहुल चोपड़ा को सौ अलग अलग प्रतिबंधित नशीले इजेक्श के साथ गरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत दर्ज कर चार्जशीट विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत में पेश कर दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने एनडी पीएस के विशेष न्यायाधीश सुशील तोमर की अदालत में साबूत पेश किए और अरोपी का दोष सिद्व किया। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने दोषी राहुल चोपड़ा को दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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