हाईकोर्ट ने प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की युगलपीठ ने राज्य सरकार से 6 नवंबर तक स्थिति से अवगत कराने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई भी इसी तिथि को होगी। बुधवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निकायों में आरक्षण निर्धारित कर रही है। वर्ष 2018 के निकाय चुनाव इसी आधार पर संपन्न हुए थे, लेकिन वर्तमान समय में पहाड़ के बजाय प्रदेश के मैदानी इलाकों में ओबीसी का वोट बैंक बढ़ा है, इसलिए ओबीसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया जाए। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। जिसमें इनसे आपत्ति मांगी गई है। आपत्तियों का निस्तारण 27 अक्टूबर तक हो जाएगा।
गांजा तस्करी में एक महिला सहित चार लोग गिरफ्तार
Spread the loveरामनगर। कोतवाली पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए दो अलग अलग मामलों में सवा कुंटल से अधिक गांजे के साथ एक महिला सहित चार…