रुद्रपुर। कांवड़ यात्रा की पवित्रता एवं श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम रुद्रपुर ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर मांस की बिक्री और मांसाहारी भोजन परोसने वाले प्रतिष्ठानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। सहायक नगर आयुक्त की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध श्रावण मास की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा।
बताया गया कि हाल ही में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के पदाधिकारियों ने महापौर विकास शर्मा से मुलाकात कर कावड़ यात्रा मार्ग पर स्थित मांस की दुकानों और मांसाहारी भोजनालयों को बंद रखने की मांग की थी। उनका कहना था कि बड़ी संख्या में शिवभक्त कांवड़िए इन मार्गों से गुजरते हैं, ऐसे में धार्मिक आस्था और यात्रा की गरिमा बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है।
मांग पर संज्ञान लेते हुए महापौर विकास शर्मा ने नगर निगम अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद मंगलवार को सहायक नगर आयुक्त द्वारा औपचारिक आदेश जारी किया गया।
जारी आदेश के अनुसार नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत काशीपुर-किच्छा राष्ट्रीय राजमार्ग, काशीपुर बाईपास सहित कांवड़ यात्रा मार्गों पर कच्चे एवं पके हुए मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही मांसाहारी भोजन परोसने वाले रेस्टोरेंट एवं भोजनालय भी की मास अवधि तक बंद रहेंगे।
महापौर विकास शर्मा ने कहा कि श्रावण मास करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का पर्व है और नगर निगम का उद्देश्य किसी के व्यापार को प्रभावित करना नहीं, बल्कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर धार्मिक वातावरण एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है। उन्होंने सभी व्यापारियों और नागरिकों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।



