14 जुलाई रविवार को दो पालियों में होगी राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा
परीक्षा को शांतिपूर्ण तथा पारदर्शिता से सम्पन्न कराने हेतु जिलाधिकारी ने ली बैठक
रुद्रपुर । उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा 14 जुलाई रविवार को आयोजित होने वाली राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा 2023-24 दो पालियों में पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे व द्वितीय पाली 02 बजे से 04 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण तथा पारदर्शिता से सम्पन्न कराने हेतु जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने डॉ0 एपीजे कलेक्ट्रेट सभागार में केन्द्र व्यवस्थापकों व सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट की बैठक ली।
जिलाधिकारी ने परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापकों, सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शिता तथा निष्पक्षता से सम्पन्न कराया जाये। उन्होंने कहा कि इस कार्य में छोटी से छोटी लापरवाही भी क्षम्य नहीं होगी। उन्होने कहा कि परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए ड्यूटी पर तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट, अधिकारी व कर्मचारी अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर्तव्यनिष्ठा से करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ठ निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक सम्पन्न हो, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद में 37 परीक्षा केन्द्र बनाये गये है, परीक्षा दिवस पर परीक्षा केन्द्रों के आस-पास धारा-144 लागू रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा ड्यूटी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, आयोग द्वारा निर्धारित समय के अनुरूप ही अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र में प्रवेश होना चाहिए, परीक्षा केंद्र में पेपर आयोग के दिशा-निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करते हुए खोले जाएं तथा वीडियोग्राफी भी करायी जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि परीक्षा का आयोजन जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही करवाया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी कर्मचारी के पास मोबाइल न हो। परीक्षा केंद्रों व उसके के आसपास कोई फोटो स्टेट की दुकान खुली न रहें।
उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के भीतर मोबाइल फोन तथा ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी या किसी भी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल गैजेट लाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा केन्द्र के बाहर इस सम्बन्ध में बड़े अक्षरों में नोटिस लगाकर यह स्पष्ट कर दिया जाये कि आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर सम्बन्धित परीक्षार्थियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेेगी। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, नकल करने तथा अन्य किसी प्रकार की अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मचारियों तथा अधिकारियों के अतिरिक्त किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को परीक्षा केन्द्र परिसर में प्रवेश न करने दिया जाये। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। उन्होंने परीक्षा के सफल संचालन हेतु आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, एसपी सिटी मनोज कत्याल, प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट डॉ0 अमृता शर्मा, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, कौस्तुभ मिश्र, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत तेज सिंह, आयोग के प्रतिनिधि सहित केन्द्र व्यवस्थापक व सेक्टर मजिस्ट्रेट उपस्थित थे।
जिलाधिकारी ने परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापकों, सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शिता तथा निष्पक्षता से सम्पन्न कराया जाये। उन्होंने कहा कि इस कार्य में छोटी से छोटी लापरवाही भी क्षम्य नहीं होगी। उन्होने कहा कि परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए ड्यूटी पर तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट, अधिकारी व कर्मचारी अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर्तव्यनिष्ठा से करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ठ निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक सम्पन्न हो, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद में 37 परीक्षा केन्द्र बनाये गये है, परीक्षा दिवस पर परीक्षा केन्द्रों के आस-पास धारा-144 लागू रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा ड्यूटी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, आयोग द्वारा निर्धारित समय के अनुरूप ही अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र में प्रवेश होना चाहिए, परीक्षा केंद्र में पेपर आयोग के दिशा-निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करते हुए खोले जाएं तथा वीडियोग्राफी भी करायी जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि परीक्षा का आयोजन जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही करवाया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी कर्मचारी के पास मोबाइल न हो। परीक्षा केंद्रों व उसके के आसपास कोई फोटो स्टेट की दुकान खुली न रहें।
उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के भीतर मोबाइल फोन तथा ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी या किसी भी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल गैजेट लाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा केन्द्र के बाहर इस सम्बन्ध में बड़े अक्षरों में नोटिस लगाकर यह स्पष्ट कर दिया जाये कि आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर सम्बन्धित परीक्षार्थियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेेगी। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, नकल करने तथा अन्य किसी प्रकार की अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मचारियों तथा अधिकारियों के अतिरिक्त किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को परीक्षा केन्द्र परिसर में प्रवेश न करने दिया जाये। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। उन्होंने परीक्षा के सफल संचालन हेतु आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, एसपी सिटी मनोज कत्याल, प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट डॉ0 अमृता शर्मा, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, कौस्तुभ मिश्र, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत तेज सिंह, आयोग के प्रतिनिधि सहित केन्द्र व्यवस्थापक व सेक्टर मजिस्ट्रेट उपस्थित थे।




