बरेली विकास प्राधिकरण बोर्ड ने नये बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी दे दी है। वहीं पूर्व में लागू जोनिंग रेगुलेशंस को लेकर विशेष अनुमति समाप्त कर दी गयी है। इसके लिए अब स्वीकृत ले आउट के तहत 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड व 30 वर्ग मी. तक व्यावसायिक भूखंडों पर मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही 24 मीटर एवं उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर मिश्रित भू-उपयोग लिया जा सकेगा। बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मणिकंडन ए. के अनुसार भवन उपविधि-2025 में भूखंडों के आमेलन का भी प्रावधान किया गया है। इसमें चार भूखंड आमेलित किए जा सकते हैं। आमेलन के उपरांत भूखंड का भू-आच्छादन, अधिकांश श्रेणियों में फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) बढ़ा दिया गया है। एफएआर एवं सैट बैक आमेलित भूखंड के अनुसार होगा। आर्किटेक्ट, चार्टर्ड एकाउंटेंट, चिकित्सक, अधिवक्ता जैसे सेवाओं से जुड़े लोग कार्यालय उपयोग के लिए और नर्सरी, क्रैच व होम स्टे संचालन के लिए अपने घर का 25 प्रतिशत तक एफएआर प्रयोग में ला सकते है, लेकिन उसमें पार्किंग भी व्यवस्था अनिवार्य है। महायोजना में आवासीय भू-उपयोग वाले क्षेत्र में 300 वर्ग मी. तक के भूखंडों पर निर्मित आवासीय भवनों के लिए लाइसेंस प्राप्त तकनीकी व्यक्ति द्वारा तैयार किये गये नक्शे आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्वचालित रूप से अनुमोदित माने जाएंगे। कृषि भू-उपयोग में सात मीटर चौड़ी सड़कों पर फार्म हाउस, डेयरी फार्म एवं उद्योग नौ मीटर चौड़ी सड़कों पर बिना शैय्या वाले चिकित्सा प्रतिष्ठान एवं प्राथमिक विद्यालय बना सकेंगे।





