रुद्रपुर। किशोर से कुकर्म के आरोपित को पॉक्सो न्यायाधीश ने 20 वर्ष कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उन्होंने राज्य सरकार को भी चार लाख रुपया पीड़ित के परिवार को देने के निर्देश दिये है। 6 दिसंबर 2021 को 13 वर्षीय नाबालिग वैवाहिक कार्यक्रम में गया था। रात को जब वह घर नही आया तो स्वजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नही चला तो स्वजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। रात्रि दस बजे अचानक की किशोर अपने घर वापस पहुंच गया। उसकी माँ के पूछने पर उसने बताया कि हीरा सिंह निवासी गांव राजीव नगर थाना झनकईयां खटीमा उसे कुछ खिलाने के बहाने अपने साथ ले गए और उसके साथ कुकर्म किया। सूचना पर पुलिस ने रात ही मुकदमा दर्ज कर 7 दिसंबर को हीरा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने पीड़ित पक्ष की पैरवी करते हुए सात गवाह पेश किए। गवाहों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने आरोपित हीरा सिंह को 20 वर्ष कठोर कारावास व 40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। उन्होंने जुर्माने की धनराशि पीड़ित परिवार को देने के साथ ही राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश दिए।
गांजा तस्करी में एक महिला सहित चार लोग गिरफ्तार
Spread the loveरामनगर। कोतवाली पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए दो अलग अलग मामलों में सवा कुंटल से अधिक गांजे के साथ एक महिला सहित चार…