रुद्रपुर। एसीजेएम साहिसता बानों ने चेक बाउंस के आरोपी को 6 माह के कारावास और 1 लाख 70 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी । पत्रकार प्रेमपाल गंगवार के अधिवक्ता सुरेन्द्र गिरधर ने बताया कि वीरपाल पुत्र श्री हरीश कुमार निवासी ग्राम दुगना मजरा पोस्ट शरीफ नगर थाना देवरानियाँ तहसील बहेड़ी जिला बरेली (यूपी) ने प्रेमपाल से वर्ष 2019 में मकान बनवाने के लिए एक लाख पचास हज़ार रुपये उधार लिए थे और वापस करने के लिए कुछ समय माँगा था । कुछ माह बाद रुपये वापस माँगे तो टालमटोल करने लगा। बार बार तकादे करने पर वीरपाल ने एक लाख पचास हज़ार रुपये का एक चेक दिनांक 10.06.2019 का प्रेमपाल को दिया, जिसको बैंक खाते में जमा कराया तो वह बाउंस हो गया। जिसके बाद प्रेमपाल ने अपने अधिवक्ता के ज़रिए एक नोटिस वीरपाल को भेजा पर उसने रुपये नहीं दिये तो मजबूरन कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया। मुक़दमा एसीजेएम/अपर सीनियर सिविल जज साहिसता बानो की कोर्ट में चला, जिसमें परिवादी के अधिवक्ता सुरेंद्र गिरधर ने गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। जिसके बाद न्यायाधीश साहिसता बानों ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व तथ्यों का परीक्षण करने के बाद आज गुरुवार को वीरपाल को 6 के कारावास और 1 लाख 70 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी। साथ ही कहा कि जुर्माने की धनराशि में से 1 लाख 65 हज़ार रुपये प्रेमपाल को मिलेंगे और 5 हज़ार रुपये राज्य के पक्ष में जमा किए जायेंगे ।




