सितारगंज। ग्राम सभा अरविंद नगर में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आयी है। जहाँ हवस के अंधे पिता ने ही, अपनी ही सगी 12 वर्षीय बालिका को हवस का शिकार बनाया।यही नही नशेड़ी पिता के दो अन्य साथी ने भी बालिका के साथ दुष्कर्म किया। बालिका का गर्भधारण होने के बाद, मामले का खुलासा हुआ। बालिका के दादी की तहरीर पर पुलिस ने तीनों हवस के अंधो को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
जानकारी के अनुसार अरविंद नगर निवासी अभिजीत भक्त(40) की पत्नी दो वर्ष पहले उसे व बच्चों को छोड़कर चली गई है।पत्नी के जाने के बाद से नशेड़ी पिता अपनी बेटी पर बुरी नजर रखने लगा और पिछले एक वर्ष से उसने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करना शुरू किया। आरोपी पिता अभिजीत भक्त के एक साथी, मनोज बागची उर्फ भेली (43) ने भी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जबकि एक अन्य साथी बादल दास (22) ने नाबालिग बच्ची के छेड़छाड़ की है । नाबालिग बालिका के गर्भ धारण कर लेने का पता चलने के बाद आरोपियों ने बच्ची का गर्भपात कराने की भी कोशिश की। नाबालिग बालिका के गर्भधारण करने के उपरांत परिजनों के सामने जब प्रकरण आया तो नाबालिग की दादी कंचन भक्त ने आरोपी पिता एवं उसके दो साथियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंपकर न्याय की गुहार लगायी। जिस पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।
नाबालिग बालिका का हुआ भविष्य अंधकारमय
पीड़ित नाबालिग बालिका गर्भ से है, मां पहले ही उन्हें छोड़कर किसी अन्य के साथ जा चुकी हैं! अब पिता भी जेल जा चुका है! ऐसे में गर्भवती नाबालिग बालिका का भविष्य अंधकार में होना लाजमी है! कानूनी जानकारों की माने तो नाबालिग बालिका का गर्भपात भी अगर कराया जाए तो, उसके लिए अदालत से इजाजत लेना आवश्यक है! ऐसे में सवाल यह है कि नाबालिग बालिका के साथ अदालतों में पुरजोर तरीके से पैरवी करें तो करें कौन?