रूद्रपुर । नकली नोटों के साथ पकड़े गए तीन आरोपियों को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानो ने चार-चार वर्ष के कठोर कारावास और 1000-1000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 26 अप्रैल 2013 की शाम कुंडा थाने के दरोगा जयपाल सिंह चौहान साथी पुलिस कांस्टेबलों के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे कि तभी मुखबिर से मिली सूचना पर वह मंडी तिराहे पर पहुँचे और वहाँ पर खडे तीन लोगों को पकड़ लिया पकडे गये शाकिर पुत्र अशरफ़ निवासी छिदरिया जागीर थाना टांडा बादली जिला रामपुर (यूपी) की तलाशी लेने पर उसके पास से 1000 रुपये के 7 नोट,सेडूका मजरा थाना टांडा बादली जिला रामपुर (यूपी) निवासी मक़बूल पुत्र हसमत अली के पास से 1000 रूपये का एक तथा 500 रुपये के 10 नोट एवं अजीम पुत्र अहमद अली के पास से 500 रुपये के 10 नोट बरामद हुए ।जॉच कराने पर पता चला कि यह सारे नकली नोट हैं जिन्हें ये लोग बाज़ार में चलाना चाहते थे, तीनों के विरूद्ध धारा 489 ग आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया, दोनों ने कोर्ट से ज़मानत करवा ली । तीनों के विरूद्ध द्वितीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानो की अदालत में मुकदमा चला जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने 4 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद न्यायाधीश महोदय द्वारा तीनों को दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष के कठोर कारावास और 1000-1000 रुपये जुर्माने की सजा सुना कर जेल भेज दिया ।




