रुद्रपुर । जिला उपभोक्ता फोरम ने याचिका की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी और डीलर को 15 हजार रुपये छह फीसदी ब्याज दर सहित वाद व्यय देने का फैसला सुनाया।
अभियोजन के अनुसार फुलसुंगा निवासी हरकेश यादव ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर करते हुए बताया था कि किच्छा की जय दुर्गा मोटर्स से बाइक खरीदी थी। बाइक का आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी से 14 सितंबर 2021 से 13 सितंबर 2022 तक बीमा था। बीमित मूल्य 36 हजार रुपये था। हरकेश के मुताबिक 18 जुलाई 2022 को किच्छा से रुद्रपुर आते समय नालंदा स्कूल के पास अचानक जानवर सामने आने से बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। बाइक मरम्मत के लिए डीलर के गैरेज में पहुंचाई गई, लेकिन बीमा कंपनी ने सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर क्लेम निरस्त कर दिया। कंपनी ने नुकसान को पुरानी घटना का बताते हुए दावा किया था कि परिवादी ने तथ्य छिपाए हैं। आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी पुरानी क्षति होने के आरोप को साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। सर्वेयर ने नुकसान 15,062 रुपये आंका था और परिवादी ने भी इस राशि का खंडन नहीं किया। ऐसे में आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार खरे, सदस्य नवीन चंद्र चंदोला और डॉ. मनीला ने बीमा कंपनी को और डीलर को परिवादी को 15 हजार रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही मानसिक उत्पीड़न के लिए पांच हजार और वाद व्यय के दो हजार रुपये भी अदा करने होंगे।
गोली-तोड़फोड़ कांड के तीन अभियुक्त गिरफ्तार कोतवाली ट्रांज़िट कैम्प हुई थी घटना पिस्टल-तमंचा-कारतूस भी बरामद
रुद्रपुर 24 सितंबर की रात शिव एनक्लेव में हुई तबाड़तोड़ गोलीबारी और तोड़फोड़ मामले में कोतवाली ट्रांज़िट कैम्प पुलिस ने तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की और एक पिस्टल,तमंचा और कारतूस…




