रुद्रपुर – रुद्रपुर पहली बार बकरीद पर कुर्बानी की पूरी प्रक्रिया विशेष समिति की निगरानी और वीडियोग्राफी के दायरे में होगी। इसको लेकर महापौर विकास शर्मा के निर्देश पर उत्तराखंड में पहली बार नगर निगम प्रशासन ने सख्त एक्शन प्लान लागू किया है। सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी, नालियों में खून बहाने और पशुओं के अवशेष खुले में फेंकने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यहां बता दें कि विगत दिवस विभिन्न हिंदू संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों ने महापौर विकास शर्मा से मुलाकात कर बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर पशुबलि, सड़कों एवं नालियों में खून बहने और पशुओं के अवशेष खुले में फेंके जाने की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की थी। संगठनों ने कहा था कि ऐसे कृत्यों से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और शहर की स्वच्छता और कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। मामले को गंभीरता से लेते हुए महापौर विकास शर्मा ने तत्काल नगर निगम अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों एवं नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों का कठोरता से पालन कराया जाए।
महापौर शर्मा ने बकरीद को लेकर नगर निगम के नये आदेशों की जानकारी देते हुए बताया कि बकरीद के अवसर पर किसी भी खुले स्थान, सार्वजनिक सड़क, चौराहे अथवा पूजा स्थलों के सामने से गुजरने वाले मार्गों पर किसी भी प्रकार की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही गाय, बछड़ा अथवा प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूर्णतः निषिद्ध रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


