रुद्रपुर। प्लॉट का सौदा तय करने के बाद 12 लाख रूपये बयाना लेकर प्लॉट स्वामी ने सौदा रद्द कर दिया और प्लॉट क्र्रेता बयाने की रकम वापस न कर हड़पने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
केसर अली पुत्र खलील अहमद निवासी खेड़ा ने पुलिस को बताया कि 14 मार्च 2022 को उसने एक प्लाट विवेक गुप्ता पुत्र नरेश चन्द्र गुप्ता निवासी ओमेक्स रिवेरा रुद्रपुर से फाजलपुर महरौला में स्थित प्लॉट सैंतालीस लाख तैतीस हजार दो सौ पचास रुपये में खरीदा था। उसी दिन विवेक गुप्ता को सात लाख रुपये बयाना दिया व विवेक गुप्ता की पत्नी स्वीटी को बयाना पांच लाख रुपये स्टाम्प द्वारा दिया । बाकी रकम देने की तारीख 15-सितंबर 2022 तक थी । लेकिन उससे पहले 28 अगस्त 2022 को उत्तफ़ सौदा रद्द हो गया। विवेक गुप्ता ने बारह लाख रुपये के दो चैक दिए जो कि 31 अक्टूबर 2022 के थे। विवेक गुप्ता ने फोन करके कहा कि चेक बैंक में मत लगाना कुछ दिनो बाद नकद पैसे दे दूंगा और टहलाता रहा। आरोप है कि अब पैसे देने साफ इनकार कर रहा है। कोतवाल विक्रम राठौर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।




