हत्या के आरोप में तीन लोगों को आजीवन कारावास प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने  खुली अदालत में सुनाई सज़ा 

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रुद्रपुर । पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या करने के आरोप में तीन लोगों को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर ने गुरुवार को खुली अदालत में आजीवन कारावास और पाँच-पाँच हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने बताया कि रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फौजी मटकोटा निवासी राकेश कुमार पुत्र चन्द्रपाल सिंह ने 30.09.2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बीती शाम करीब 8 बजे वह अपने बड़े भाई अतेनदर पाल सिंह एवं चचेरे भाई संजीव पाल सिंह के साथ स्कूटी पर सवार होकर अपनी फर्नीचर की दुकान पर जा रहे थे कि फौजी मटकोटा मोड़ पर कोल्हू के पास पहले से हथियारों से लैस मौजूद विनीत पुत्र छत्रपाल,वीरे पुत्र हुसनलाल व डम्पी  ने रोककर पिस्तौल व तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी ।तीनों जान बचाने के लिए गॉव की तरफ भागे तो तीनों ने पीछा कर अतेनदर पाल को पकड़ कर जमीन पर लिटा लिया और उसके सिर में गोली मार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी , शोर मचाने पर तीनों हमलावर वहाँ से भाग गए । पुलिस ने तीनों के विरुद्ध हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी और 02.10.2017 को विनित व वीरे को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर तमंचे बरामद कर उनको जेल भेज दिया,पुलिस ने दोनों के ही विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था ।मुक़दमा प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर की अदालत में चला जिसमें सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने 14 गवाह पेश किए,गवाही के दौरान डम्पी का नाम हत्या करने वालों में शामिल होने के कारण कोर्ट ने धारा 319 सीआरपीसी के अन्तर्गत तलब किया ।कोर्ट् ने तीनों को अतेनदर पाल सिंह की हत्या करने का आरोपी मानते हुए सजा के प्रश्न पर सुना जिसके बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर ने गुरुवार दोपहर खचाखच भरी खुली अदालत में तीनों को हतयारा घोषित करते हुए धारा 302/34 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और पाँच-पाँच हज़ार रुपये जुर्माने तथा विनित व वीरे को धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत एक-एक वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी ।


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