मैं किसी पर गलत टिप्पणी नहीं करती हूं.. रामपुर में बोलीं पूर्व सांसद जयाप्रदा, अदालत को दिया धन्यवाद

रामपुर, जिले की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पूर्व सांसद जयाप्रदा को बड़ी राहत दी है। केमरी थाने में 2019 में दर्ज हुए आचार संहिता उल्लंघन के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अदालत ने पूर्व सांसद जयाप्रदा को बरी कर दिया है। कोर्ट से बरी होने के बाद जयाप्रदा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अदालत को धन्यवाद देना चाहती हूं। उन्होंने समझा कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, सोच-विचार के बाद ही अदालत ने मुझे बरी किया है। मैं शुरू से ही कह रही थीं कि मैं रामपुर से दो बार सांसद रही, कभी भी किसी पर गलत टिप्पणी मैं नहीं करती हूं। बता दें कि यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। भाजपा ने अभिनेत्री जयाप्रदा को लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया था। उनके सामने समाजवादी पार्टी के टिकट पर मोहम्मद आजम खां ने चुनाव लड़ा था। आरोप है कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जयाप्रदा ने आचार संहिता का उल्लंघन किया था। चुनाव प्रचार के दौरान जयाप्रदा जब कैमरी थाना क्षेत्र में पहुंचीं तो वहां पिपलिया मिश्र गांव में जनसभा को संबोधित किया और एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। यह मामला थाने पहुंचा और एफआईआर दर्ज की गई। अब उन्हें इस मामले में बरी कर दिया गया है।

स्वार के मुकदमे में हुई सुनवाई
जयाप्रदा के आचार संहिता से जुड़े मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। जहां उनके अधिवक्ता ने धारा में सुधार के लिए प्रार्थना पत्र दिया। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में आपत्ति पत्र दाखिल करने के लिए समय मांगा। अब 18 जुलाई को सुनवाई होगी। पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ स्वार में आचार सहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज  किया गया था। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हो रही है। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई।

कोर्ट में पेश नहीं होने पर जारी हुए थे वारंट
पिछले दिनों कोर्ट में पेश नहीं होने पर जयप्रदा के खिलाफ दोनों मामलों में सात बार वारंट जारी हुए थे। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस अधीक्षक को पूर्व सांसद को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। हालांकि जयाप्रदा उस समय पुलिस के हाथ नहीं आईं थीं, बाद में वह अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट में पेश हुई थीं जहां उनके वारंट निरस्त कर दिए गए थे। केमरी के मामले में एक जुलाई को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई थी, इस मामले में वादी सहित चार लोगों के बयान हुए थे।

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