रुड़की । में यूसीसी लागू होने के बाद हलाला का पहला मामला सामने आया है। बुग्गावाला थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने पति और अन्य लोगों पर तीन तलाक, दहेज उत्पीड़न और हलाला का दबाव बनाने के आरोप लगाए थे।
शुरुआत में पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन बाद में जांच के दौरान यूसीसी के तहत हलाला की धाराएं भी जोड़ी गईं। पुलिस को इस मामले में कानूनी राय लेने के साथ काफी माथापच्ची करनी पड़ी।
बताया गया कि उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू होने के बाद यह इस तरह का पहला मामला है। जांच के बाद पुलिस ने यूसीसी की धारा 32(1)(3) के तहत कार्रवाई की, जिसमें आरोप साबित होने पर अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है।
एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस ने पूरी गहनता और गंभीरता के साथ मामले की विवेचना कर इस मामले में आरोप पत्र भेजे हैं यूसीसी के तहत हलाला की धारा 32(1)(3) में तीन साल की सजा का प्रावधान है।




