हिजाब विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश, फैसला आने तक धार्मिक पोशाक नहीं पहनी जाएगी

कर्नाटक। कर्नाटक के कॉलेज से देश के कई शहरों तक पहुंचा हिजाब विवाद अब पूरी तरह से सियासी हो गया है। इस सबके बीच इस विवाद को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने गुरुवार को इस मामले में सख्त हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा है कि फैसला आने तक धार्मिक पोशाक नहीं पहनी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि मामले में जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाएगा। तब तक शांति बनाए रखना आवश्यक है। पीठ का कहना है कि इस मामले में वह अब आगामी सोमवार को दोबारा सुनवाई करेगी।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए स्कूल-कॉलेजों को संचालन को शुरू करने के लिए कहा है। कोर्ट ने साथ ही हिदायत दी है कि मामले में आदेश पारित होने तक कोई भी छात्र धार्मिक पोशाक पहनकर शिक्षण संस्थान में नहीं जाएगा। पीठ ने कहा कि इस दौरान शिक्षण संस्थान में जाने वाले छात्रों पर धार्मिक पोशाक पहनने का दबाव नहीं बनाया जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक सभी धार्मिक चीजों को धारण करने की जिद नहीं करनी चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं।

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